हरदा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा के मार्गदर्शन में बुधवार को ए.डी.आर. सेंटर, जिला न्यायालय हरदा में नवनियुक्त पैनल अधिवक्ताओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट श्री जयदीप सिंह ने अधिवक्ताओं को पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने, उनके अधिकारों के संरक्षण और जरूरतमंदों को न्याय तक सुगम पहुंच दिलाने में पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका एवं दायित्वों की जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर राठौर ने नालसा एवं सालसा की विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं, लोक अदालत की कार्यप्रणाली तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं के कर्तव्यों एवं आचरण की जानकारी देते हुए प्रकरणों में पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखकर प्रभावी पैरवी करने और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 एवं विनियम, 1997, नालसा (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 तथा लोक अदालत योजना एवं संबंधित विनियमों की विस्तृत जानकारी दी।
प्रशिक्षण का उद्देश्य नवनियुक्त पैनल अधिवक्ताओं को विधिक सेवा योजनाओं और संबंधित नियमों की व्यावहारिक जानकारी देकर जरूरतमंद लोगों तक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता पहुंचाना रहा।
