हरदा। चेक बाउंस के मामलों में फरार चल रहे दो अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को सजा भुगतने के लिए जिला जेल हरदा भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार, न्यायालय श्री प्रेमदीप शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत लंबित प्रकरण में अभियुक्त तेजसिंह के विरुद्ध 30 अप्रैल 2025 को निर्णय पारित किया गया था। न्यायालय ने उसे चेक बाउंस का दोषी पाते हुए 6 माह के कारावास तथा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित कुल 4 लाख 27 हजार 295 रुपये परिवादी संस्कार बादर को प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया था।
निर्णय के बाद अभियुक्त तेजसिंह फरार हो गया था, जिसके चलते न्यायालय ने उसके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस ने वारंट के पालन में उसे गिरफ्तार कर 23 सितंबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश पर उसे सजा भुगतने के लिए जिला जेल हरदा भेज दिया गया।
इसी प्रकार चेक बाउंस के एक अन्य प्रकरण में अभियुक्त मथुरादास को न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2024 को दोषसिद्ध करते हुए 6 माह के कारावास तथा 6 लाख 70 हजार 476 रुपये प्रतिकर से दंडित किया था। इस निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा गया था। इसके बावजूद अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
बाद में अभियुक्त मथुरादास ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। न्यायालय द्वारा उसे सजा भुगतने के लिए जिला जेल भेजने के आदेश दिए गए।
