*खण्डवा पुलिस की अभियोजन में एक और सफलता, नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को मिली पृथक पृथक धाराओं में क्रमशः 5 वर्ष, 7 वर्ष एवम 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक – एक हजार रु अर्थदण्ड की सजा*
थाना किल्लोद क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2025 में आरोपी आकाश पिता सुरेश पंवार निवासी ग्राम जूनापानी थाना किल्लोद द्वारा फरियादी की नाबालिग पुत्री को विवाह का प्रलोभन देकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित की। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में किए गए उत्कृष्ट अनुसंधान एवं समय पर साक्षियों के विधिवत कथन माननीय न्यायालय के समक्ष कराये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत प्रकरण में दोनों आरोपी आकाश पिता सुरेश पंवार निवासी ग्राम जूनापानी थाना किल्लोद को पृथक पृथक धाराओं में क्रमशः 5 वर्ष, 7 वर्ष एवम 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक – एक हजार रु अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण में विवेचना अधिकारी निरीक्षक विजय वर्मा, पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल चौहान, कोर्ट मुंशी आरक्षक अजय पटेल की विशेष भूमिका रही।
