होम » India » शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित

शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित

शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित

शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित

खंडवा//थाना यातायात द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2026 में निम्न आरोपियों को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है—

  1. आरोपी आचल — ₹10,000/- अर्थदण्ड
  2. आरोपी शैलेन्द्र चौहान — ₹12,000/- अर्थदण्ड
  3. आरोपी देवेन्द्र पाटीदार — ₹12,500/- अर्थदण्ड
  4. आरोपी संजय — ₹12,500/- अर्थदण्ड
  5. आरोपी तुलसीराम — ₹17,500/- अर्थदण्ड

कुल अर्थदण्ड राशि — ₹64,500/-

थाना यातायात द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए स्वयं एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

प्रायोजित विज्ञापन (Sponsored Advertisement)
📢

इस खबर को शेयर करें (Share This Story)

सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों और WhatsApp ग्रुप्स में साझा करें

WhatsApp Facebook X / Twitter Telegram

Tanish Gupta

वरिष्ठ संवाददाता 📍 खंडवा(मध्यप्रदेश)

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों पर निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करने वाले समाचार संवाददाता।

« पिछली खबर (Previous)
यातायात विशेष जागरूकता अभियान के तहत MGM School में विद्यार्थियों को दी यातायात नियमों की जानकारी
यातायात विशेष जागरूकता अभियान के तहत MGM School में विद्यार्थियों को दी यातायात नियमों की जानकारी
अगली खबर (Next) »
अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर सद्भावना मंच ने किया आयोजन*
अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर सद्भावना मंच ने किया आयोजन*
WhatsApp अगली खबर →
⬇️ अगली खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें (Scroll down for next story)