शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित
खंडवा//थाना यातायात द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2026 में निम्न आरोपियों को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है—
- आरोपी आचल — ₹10,000/- अर्थदण्ड
- आरोपी शैलेन्द्र चौहान — ₹12,000/- अर्थदण्ड
- आरोपी देवेन्द्र पाटीदार — ₹12,500/- अर्थदण्ड
- आरोपी संजय — ₹12,500/- अर्थदण्ड
- आरोपी तुलसीराम — ₹17,500/- अर्थदण्ड
कुल अर्थदण्ड राशि — ₹64,500/-
थाना यातायात द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए स्वयं एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
