*खण्डवा पुलिस का मजबूत होता अभियोजन, मादक पदार्थ (चरस) तस्करी के प्रकरण में हुई आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा*
थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 04.06.24 को आरोपी समीरउद्दीन शेख पिता सफरुद्दीन शेख निवासी बड़वाली चौकी इंदौर को सूरज कुण्ड खण्डवा पर मादक पदार्थ (चरस) मात्रा 3 किलो 700 ग्राम ले जाते हुए पकड़ा गया। आरोपी का कृत्य धारा 8/21 NDPS एक्ट में दण्डनीय होने से तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की जाकर थाना कोतवाली खण्डवा पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण में अनुसंधान उपरांत आरोपपत्र न्यायालय प्र्स्तु किया गया था। प्रकरण में उत्कृष्ट अनुसंधान एवं साक्षियों से समन्वय स्थापित कर समुचित साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष कराये जाने के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी समीरउद्दीन शेख पिता सफरुद्दीन शेख निवासी बड़वाली चौकी इंदौर को धारा 8/21 NDPS एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास, एवं 1 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान निरीक्षक दिलीप सिंह देवड़ा, आरक्षक महेन्द्र भाग्यवार (कोर्ट मुंशी) एवं न्यायालय में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामदास जमरे द्वारा की गई।
