“सुरक्षित बचपन अभियान” के तहत जावर में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न
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खंडवा//
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत ‘बोलो, बताओ, बचाओ’ विषय पर सांदीपनि विद्यालय, जावर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनिल चौधरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बच्चों के अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनिल चौधरी ने इस दौरान पॉक्सो अधिनियम, यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा यातायात नियमों के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने बच्चों को समझाया कि किसी भी प्रकार के शोषण या गलत व्यवहार की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि बिना डरे अपने माता-पिता, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह ने बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता एवं उसका लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ ही गुड टच एवं बैड टच के बारे में समझाते हुए बच्चों को अपने शरीर की सुरक्षा, व्यक्तिगत सीमाओं और किसी भी अनुचित व्यवहार के प्रति जागरूक रहने की सीख दी। शिविर में उपस्थित बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण शर्मा ने समिति के कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी देते हुए बताया कि जरूरतमंद एवं संकटग्रस्त बच्चे किस प्रकार बाल कल्याण समिति से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्री पन्नालाल गुप्ता ने किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली तथा बच्चों से संबंधित मामलों में उसकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती दीपिका सपकाले, पैरालीगल वालंटियर श्री नारायण फरकले और विद्यालय के शिक्षकगण भी उपस्थित थे।
