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*शराब मे किटनाशक दवा मिलाकर भाई एवं चचेरे भाई की हत्या कारित करने वाले अभियुक्त को दोहरा आजीवन कारावास*

*शराब मे किटनाशक दवा मिलाकर भाई एवं चचेरे भाई की हत्या कारित करने वाले अभियुक्त को दोहरा आजीवन कारावास*

*शराब मे किटनाशक दवा मिलाकर भाई एवं चचेरे भाई की हत्या कारित करने वाले अभियुक्त को दोहरा आजीवन कारावास*

खंडवा//माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री अरविंदसिंह टेकाम के न्यायालय द्वारा आज दिनांक 29. 10.2026 को निर्णय पारित करते हुये पानी की बोतल मे एम.डी. रम एवं किटनाशक पिलाकर हत्या कारित करने के मामले मे अभियुक्त संदीप पाल पिता बंसत पाल उम्र 30 साल निवासी मालीपुरा खेल प्रमाण सिटी खण्डवा को धारा 302 भादवि में दोहरा आजीवन कारावास एव 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी श्री रामदास जमरे, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया सेल से मो. जाहिद खान ए.डी.पी.ओ. द्वारा बताया गया कि,

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दिनाक 10.01.2024 को मृत्तक प्रदीप पाल पिता मुन्नालाल पाल निवासी आनद नगर खण्डवा ने अधिक शराब पीने से स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रदीप पाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई तथा रेफर किये जाने पर ईलाज के दौरान रवि पाल की एम. व्हाय अस्पताल इंदौर में मृत्यु हो गयी। जिसकी सूचना पर थाना मोघटरोड जिला खण्डवा के मर्ग क्र 02/2024 धारा 174 जाफौ का कायम किया जाकर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतक प्रदीप पाल के परिजन के एवं मृतक रवि पाल के पिता राजकुमार के कथन लेख किए गये जो संदीप पाल के उपर अपने पुत्र रवि पाल को शराब में कुछ मिलाकर पिलाने की पूर्ण आशंका जताई। संदीप पाल से विस्तृत पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैंने हमारी जमीन के बटवारे के पैसे मिलने पर रवि पाल द्वारा अडंगा न लगाए इसलिये मैने रवि पाल को मारने की नियत से दिनांक 06.01.24 को जावर की कृषि कीटनाशक की दुकान से खरपतवार मारने वाली दो किटनाशक दवाई खरीदकर आनंद नगर वाईन शॉप से एक एमडी रम की बोतल खरीदकर उसमे दोनों किटनाशक दवाई मिलाकर रवि पाल को अपने साथ मोटरसाईकल पर प्रणाम सिटी चौराहा मेडिकल दुकान के पास से बैठाकर अपने घर मालीपुरा फैल ले गया एवं जहरीली एमंडी रम की बोतल डिस्पाजल पानी का बोटल दिया। जिसे रवि पाल ने मेरे भाई प्रदीप पाल के साथ बैठकर पीया था जिससे मेरे भाई प्रदीप पाल व रवि पाल की मृत्यु हो गई थी। जिससे संदीप पाल के द्वारा किया गया कृत्य प्रथम दृष्ट्या धारा 302, 326 भादवि का पाए जाने से आरोपी संदीप पाल के विरूद्ध थाना मोघटरोड जिला खण्डवा के अप क 20/2024 धारा 302.328 भादवि कायम किया जाकर जाच में लिया गया। जांच के दौरान दोनो मृतकों के वीसरा प्रीजर्व कर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गये एफएसएल जांच सकारात्मक पायी गयी।

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Tanish Gupta

वरिष्ठ संवाददाता 📍 खंडवा(मध्यप्रदेश)

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों पर निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करने वाले समाचार संवाददाता।

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