फसल कटाई के लिए कम्बाईन हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य रहेगा
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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खंडवा//उप संचालक कृषि विकास एवं सहायक कृषि यंत्री से प्राप्त रिपोर्ट पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने खंडवा जिले में फसल कटाई हेतु कम्बाईन हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया है।अथवा मक्का फसल कटाई के बाद हार्वेस्टर मालिक बेलर की व्यवस्था करेंगे तथा रबी में गेंहू कटाई उपरांत स्ट्रॉरीपर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
इस प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन न किये जाने पर हार्वेस्टर मालिक पर दण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश खण्डवा जिले के अंतर्गत आगामी 1 जनवरी तक के लिए फसल अवशेषों अर्थात नरवाई रोकथाम, पर्यावरण सुरक्षा, आमजन एवं जीव-जंतुओं की जीवन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जारी किए गए हैं।
यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा।
