*जिला खण्डवा में कार्बाइड गन, अवैध एवं संशोधित पटाखों के निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
खंडवा//*गृह विभाग, म.प्र. शासन से प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में जिला दण्डाधिकारी खण्डवा श्री ऋषव गुप्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कार्बाइड गन, अवैध एवं संशोधित पटाखों के निर्माण, भंडारण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है*
जिला खण्डवा में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने तथा आम नागरिकों के जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी खण्डवा श्री ऋषव गुप्ता द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर 2026 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखों, आतिशबाजी, लोहा, स्टील एवं पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों, जैसे कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप, कार्बाइड कैनन तथा समान प्रकृति के उपकरणों का निर्माण, संयोजन, मरम्मत, भंडारण, परिवहन, विक्रय, वितरण अथवा उपयोग नहीं कर करेंगे।
ऐसे उपकरणों के उपयोग से आमजन को गंभीर चोट, आंखों में चोट, आग लगने, विस्फोट होने तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले बाजारों, आवासीय बस्तियों, संकरे मार्गों, सार्वजनिक स्थलों एवं बच्चों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।
जारी आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
*खण्डवा पुलिस की आमजन से अपील है कि प्रतिबंधित एवं अवैध रूप से संशोधित पटाखों तथा विस्फोटक उपकरणों का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें तथा त्योहारों एवं अन्य आयोजनों के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।*
