⚡ बड़ी खबरें
• चीन एवं अन्य देशों में निर्मित पटाखों के विक्रय,भण्डारण एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ,रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध ,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी• हाथी का अतिक्रमण किसान को पहुंची छती• दीपावली पर्व के मद्देनजर खण्डवा पुलिस अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री आदित्य सिंघारिया ने बॉम्बे बाजार, सराफा बाजार एवं आईटीआई ग्राउंड स्थित फटाका बाजार का किया पैदल भ्रमण*• अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही कार्यवाही स्थगित, भाजपा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल• दीपावली पर्व पर खण्डवा शहर की यातायात व्यवस्था में आंशिक बदलाव* *06 से 08 नवम्बर तक प्रमुख बाजारों में नो व्हीकल जोन एवं भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, निर्धारित स्थलों पर रहेगी पार्किंग व्यवस्था*• ममलेश्वर मंदिर के 6 दान पात्रों कुल 970242 रुपए निकले
होम » India » चीन एवं अन्य देशों में निर्मित पटाखों के विक्रय,भण्डारण एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ,रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध ,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

चीन एवं अन्य देशों में निर्मित पटाखों के विक्रय,भण्डारण एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ,रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध ,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

चीन एवं अन्य देशों में निर्मित पटाखों के विक्रय,भण्डारण एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ,रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध ,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

चीन एवं अन्य देशों में निर्मित पटाखों के विक्रय,भण्डारण एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ,रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध ,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
—
खंडवा//कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने
दीपावली, देवउठनी ग्यारस पर्व के दौरान लोक शांति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशों के पालन करने तथा लोक शांति एवं जनसुरक्षा को बनाये रखने के उद्देश्य से आगामी 3 जनवरी 2027 तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध खण्डवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में लागू रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार ऐसे पटाखे जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो, या लड़ी के रूप में जुडे हुए पटाखे हों प्रतिबंधित रहेंगे । इसके साथ ही पटाखों का ई-कामर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन और गैर लायसेन्सी तरीके से किया गया विक्रय भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अनुसार घोषित किए गए साइलेंट जोन के भीतर 100 मीटर दूरी तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
आबादी वाले रहवासी क्षेत्रों में अवैध पटाखा बिक्री एवं अतिज्वलनशील आतिशाबाजी के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखा दुकान घनी आबादी, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल एवं किसी सार्वजनिक स्थल के नजदीक नहीं लगाई जा सकेंगी। यदि कोई पटाखा दुकान ऐसे स्थान पर है तो जाँच उपरान्त उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावेगी। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक चित्र बने हुए पटाखे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
भण्डार गृह को आतिशबाजी के भण्डारण के लिये ही उपयोग किया जावेगा। आतिशबाजी दुकानें अन्य रहवासी भवन से पूर्णतया अलग होगी, पटाखा दुकान से उपरी तल पर जाने का रास्ता नहीं होगा, पटाखा दुकान के उपर निवास स्थान नहीं होगा।भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान, वाहन एवं ठेलागाडी पर पटाखा बिकी पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखा व्यवसाय स्थल पर सुरक्षा के संपूर्ण संसाधन जैसे फायर फायटर बालूरेत, पानी से भरी टंकियाँ आदि सुरक्षा उपकरणों का उपलब्ध होना सुनिश्चित करना होगा।

 

📢

इस खबर को शेयर करें (Share This Story)

सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों और WhatsApp ग्रुप्स में साझा करें

WhatsApp Facebook X / Twitter Telegram

Tanish Gupta

वरिष्ठ संवाददाता 📍 खंडवा(मध्यप्रदेश)

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों पर निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करने वाले समाचार संवाददाता।

« पिछली खबर (Previous)
हाथी का अतिक्रमण किसान को पहुंची छती
हाथी का अतिक्रमण किसान को पहुंची छती
WhatsApp होमपेज →
⬇️ अगली खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें (Scroll down for next story)