चीन एवं अन्य देशों में निर्मित पटाखों के विक्रय,भण्डारण एवं परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ,रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध ,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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खंडवा//कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने
दीपावली, देवउठनी ग्यारस पर्व के दौरान लोक शांति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशों के पालन करने तथा लोक शांति एवं जनसुरक्षा को बनाये रखने के उद्देश्य से आगामी 3 जनवरी 2027 तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध खण्डवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में लागू रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार ऐसे पटाखे जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो, या लड़ी के रूप में जुडे हुए पटाखे हों प्रतिबंधित रहेंगे । इसके साथ ही पटाखों का ई-कामर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन और गैर लायसेन्सी तरीके से किया गया विक्रय भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश के अनुसार घोषित किए गए साइलेंट जोन के भीतर 100 मीटर दूरी तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
आबादी वाले रहवासी क्षेत्रों में अवैध पटाखा बिक्री एवं अतिज्वलनशील आतिशाबाजी के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखा दुकान घनी आबादी, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल एवं किसी सार्वजनिक स्थल के नजदीक नहीं लगाई जा सकेंगी। यदि कोई पटाखा दुकान ऐसे स्थान पर है तो जाँच उपरान्त उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावेगी। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक चित्र बने हुए पटाखे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
भण्डार गृह को आतिशबाजी के भण्डारण के लिये ही उपयोग किया जावेगा। आतिशबाजी दुकानें अन्य रहवासी भवन से पूर्णतया अलग होगी, पटाखा दुकान से उपरी तल पर जाने का रास्ता नहीं होगा, पटाखा दुकान के उपर निवास स्थान नहीं होगा।भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान, वाहन एवं ठेलागाडी पर पटाखा बिकी पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखा व्यवसाय स्थल पर सुरक्षा के संपूर्ण संसाधन जैसे फायर फायटर बालूरेत, पानी से भरी टंकियाँ आदि सुरक्षा उपकरणों का उपलब्ध होना सुनिश्चित करना होगा।
