*खण्डवा जिला प्रशासन एवं पुलिस की प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन कर निर्धारित क्षमता से अधिक आवाज में DJ बजाने पर दो DJ संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई*
खंडवा//विगत दिनों ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण एवं आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए खण्डवा जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही DJ की आवाज रखने तथा अधिकतम दो बॉक्स का उपयोग करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, DJ के उपयोग के संबंध में विस्तृत प्रतिबंधात्मक आदेश भी धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत जारी किए गए थे।
इसके बावजूद दो DJ संचालको द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए दो से अधिक बॉक्स लगाकर निर्धारित मानकों से अधिक क्षमता में DJ बजाया गया। इस प्रकार संबंधित संचालकों द्वारा प्रशासन के निर्देशों एवं जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया गया, जिस पर से उक्त दोनों DJ संचालक के विरुद्ध BNS की धारा 223(a) BNS एवं कोलाहल अधिनयम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
