*खण्डवा पुलिस एवं कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रूप से परिवहन की जा रही 1500 बोरी DAP खाद सहित 03 ट्रक जब्त*
*खाद एवं ट्रकों सहित कुल ₹50.25 लाख की सामग्री जब्त, प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया*
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
दिनांक 25.10.2026 को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक श्री गोरेलाल वास्कले तथा खण्डवा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना खालवा के ग्राम रिछड़ीखेड़ा में महाराष्ट्र राज्य के नंबर वाले तीन ट्रकों की जांच की गई। तीनों ट्रकों में 500-500 बोरी के हिसाब से कुल 1500 बोरी DAP खाद भरी हुई थी। इसमें हिन्दुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की 1000 बोरी एवं कोरोमंडल उर्वरक की 500 बोरी खाद शामिल थी। जांच के दौरान उपलब्ध ट्रांसपोर्ट परमिट (TP) से जानकारी मिली कि उक्त खाद महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से धारणी, महाराष्ट्र स्थित दादाजी कृषि सेवा केन्द्र के पते पर भेजी जा रही थी। हालांकि, खाद निर्धारित पते पर न पहुंचाकर ग्राम रिछड़ीखेड़ा, थाना खालवा क्षेत्र में अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाई गई।
मामले में कृषि विभाग के अधिकारी श्री गोरेलाल वास्कले द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर थाना खालवा में अपराध धारा 7, 8 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
*प्रकरण में नामजद आरोपी*
1. *इरफान शेख*, पिता बुडन शेख, उम्र 35 वर्ष, निवासी पाण्डरी प्लॉट, पारपेठ, मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र।
2. *शेख सिराज*, पिता शेख मुराद, उम्र 31 वर्ष, निवासी कुरैशी नगर, पारपेठ, मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र।
3. *शेख सत्तार*, पिता शेख फरीद, उम्र 36 वर्ष, निवासी पाण्डरी प्लॉट, पारपेठ, मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र।
4. *सागर लॉजिस्टिक*, निम्भारी, मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र।
5. *इंदरचंद हुकुमचंद जैन*, निवासी देऊलगांव माही, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र।
