*खण्डवा पुलिस की अभियोजन में एक और सफलता, हत्या के प्रकरण में दोनों आरोपियों को मिली आजीवन करवास की सजा*
थाना खालवा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2025 में पत्नी से अवैध संबंधों की शंका में घटित मारपीट सहित हत्या के सनीसनीखेज प्रकरण में किए गए उत्कृष्ट अनुसंधान एवं समय पर साक्षियों के विधिवत कथन माननीय न्यायालय के समक्ष कराये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत प्रकरण में दोनों आरोपीगण (1) तिरन पिता पतिराम उइके निवासी मलगाँव तहसील खालवा एवं (2) धर्मेन्द्र पिता चिमनलाल भलावी निवासी ग्राम मदनी को आजीवन कारावास एवं 5000 – 5000 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण में विवेचना अधिकारी निरीक्षक जगदीश सिंदीया, पैरवी कर्ता अपर लोक अभियोजक रविन्द्र पंवार, कोर्ट मुंशी आरक्षक अजय पटेल, आरक्षक राजमल की विशेष भूमिका रही।
