होम » India » खंडवा पुलिस द्वारा जिले कि समस्त न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु लगातार अभियोजन अधिकारी से समन्वय कर गवाहो को समय पर न्यायालय मे उपस्थित करवाकर लगातार निराकरण करवाये जा रहे है।

खंडवा पुलिस द्वारा जिले कि समस्त न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु लगातार अभियोजन अधिकारी से समन्वय कर गवाहो को समय पर न्यायालय मे उपस्थित करवाकर लगातार निराकरण करवाये जा रहे है।

खंडवा पुलिस द्वारा जिले कि समस्त न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु लगातार अभियोजन अधिकारी से समन्वय कर गवाहो को समय पर न्यायालय मे उपस्थित करवाकर लगातार निराकरण करवाये जा रहे है।

खंडवा पुलिस द्वारा जिले कि समस्त न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु लगातार अभियोजन अधिकारी से समन्वय कर गवाहो को समय पर न्यायालय मे उपस्थित करवाकर लगातार निराकरण करवाये जा रहे है। खंडवा पुलिस द्वारा समस्त न्यायालय मे विचाराधीन अपराध मे अभियोजन अधिकारी से समन्वय कर 15 दिवस में कुल 200 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिनमें कुल 07 प्रकरण में 25 वर्ष, 10-10 वर्ष, 03 वर्ष, 02 वर्ष, 01-01 वर्ष के कारावास की सजा के दंड से दण्डित किया गया एवं कुल 83 प्रकरणों में 500 से 10000₹ तक एवं न्यायालय उठने तक कि सजा से दण्डित किया गया।
न्यायालय द्वारा निराकरण किये गये मुख्य प्रकरणों में
गंभीर अपराध-
1. थाना कोतवाली के 2023 में नाबालिग बालिका का यौन शोषण करने के मामले में आरोपी बलीराम दवाडे उर्फ बली को 25 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
2. थाना मांधाता के वर्ष 2023 के हत्या के मामले में आरोपी सेवकराम एवं अन्य को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3. थाना जावर के वर्ष 2022 में आरोपी कालू मोरे के पास से अवैध रूप से गांजा बरामद होने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
4. थाना कोतवाली के वर्ष 2023 में जान से मारने को नीयत से हमला कर चोट पहुँचाने के मामले में आरोपी नीरज को 02 वर्ष के कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
5. थाना छगांवमाखन के वर्ष 2021 के 05 वर्ष पुराने मामले में एक दूसरे से लड़ाई झगडा कर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी योगेश पाटीदार एवं शिवजी पाटीदार को 01-01 वर्ष के कारावास एवं 1300-1300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
6. थाना पिपलोद के 2020 के 06 वर्ष पुराने चोरी के मामले में आरोपी शशी उर्फ श्रीकृष्ण एवं अन्य साथीगणों से 01-01 वर्ष के कारावास की सजा एवं 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
7. थाना किल्लौद के वर्ष 2024 के मामले में पीड़िता का रास्ता रोककर छेड‌छाड कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी गोलू एवं उनके साथी को 3-3 वर्ष के कारवास एवं 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
8. थाना पंधाना के आरोपी रामेश्वर द्वारा-अपने वाहन को शराब पीकर चलाये जाने के कारण 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया ।

📢

इस खबर को शेयर करें (Share This Story)

सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों और WhatsApp ग्रुप्स में साझा करें

WhatsApp Facebook X / Twitter Telegram

naveen dahayat

संपादकीय टीम (Editorial Team)

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों पर निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करने वाले समाचार संवाददाता।

« पिछली खबर (Previous)
माता वैष्णो देवी की साइकिल यात्रा पर निकले रणगांव के भक्तों को विधायक कंचन मुकेश तनवे ने भेंट की साइकिल
अगली खबर (Next) »
*खण्डवा पुलिस की अभिनव पहल, मान्धाता पुलिस पहुंची छात्रों के बीच, किया सार्थक संवाद*
WhatsApp अगली खबर →
⬇️ अगली खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें (Scroll down for next story)